आदेश 61 पेज का है। आदेश के मुख्य बिंदु :
1) 16वां संशोधन अवैध है।
2) टीईटी भारांक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
3) सरकार को टीईटी भारांक देना बाध्यकारी है।
4) एनसीटीई गाइड लाइन अवैध नहीं है।
5) बिना भारांक दिए की गई समस्त भर्ती अवैध हैं।
6) सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।
पूरा आदेश पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें।
आदेश यहाँ देखें
1) 16वां संशोधन अवैध है।
2) टीईटी भारांक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
3) सरकार को टीईटी भारांक देना बाध्यकारी है।
4) एनसीटीई गाइड लाइन अवैध नहीं है।
5) बिना भारांक दिए की गई समस्त भर्ती अवैध हैं।
6) सुप्रीम कोर्ट का अंतिम आदेश आने तक यथास्थिति बरकरार रहेगी।
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