लखनऊ : प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के अनुरोध पर उन्हें बंद करने और उनमें पढ़ने वाले छात्रों को दूसरे कॉलेजों में समायोजित करने की प्रक्रिया शासन ने तय कर दी है। प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार निजी इंजीनियरिंग कॉलेज को पूरी तरह बंद करने की इच्छुक संस्था के आवेदन पर शासन और प्राविधिक विश्वविद्यालय की अनापत्ति के बाद संबंधित वैधानिक संस्था से पूर्ण बंदी की अनुमति प्राप्त की जाएगी। किसी शैक्षिक सत्र के लिए संस्था का आवेदन पिछले वर्ष की 31
जनवरी तक प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि संस्था सत्र 2017-18 में पूर्णत: बंदी चाहती तो उसे 31 जनवरी 2017 तक आवेदन करना होगा। जिस संस्था ने प्रोग्रेसिव क्लोजर की अनुमति प्राप्त की हो, उसी को विश्वविद्यालय द्वारा तय प्रक्रिया के तहत शासन के पूर्वानुमोदन से बंद करने और उसके छात्रों को अन्य कॉलेजों में समायोजित करने की कार्यवाही की जाएगी। 1पूर्ण बंदी की इच्छुक आवेदक संस्था को अपने आवेदन पत्र में संस्था व उसमें ब्रांचवार दाखिला पाने वाले छात्रों के बारे में संपूर्ण ब्योरा देना होगा। प्राविधिक विश्वविद्यालय संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक अपलोड कर देगा। आवेदक संस्था को आवेदन पत्र के साथ उन कॉलेजों की सूची भी उपलब्ध करानी होगी जो उसके छात्रों के समायोजन के इच्छुक हैं। उनमें ब्रांचवार व वर्षवार रिक्त सीटें व अन्य ब्योरा भी देना होगा। संस्था के आवेदन पर विश्वविद्यालय अपनी टिप्पणी शासन को 28 फरवरी तक उपलब्ध करा देगा। समायोजन के इच्छुक कॉलेजों की सूची भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 28 फरवरी तक अपलोड कर दी जाएगी। छात्रों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कमेटी का गठन भी 28 फरवरी तक कर दिया जाएगा। बंदी की इच्छुक संस्था के छात्रों द्वारा समायोजन के लिए च्वाइस देने की अंतिम तारीख 15 मार्च होगी। विश्वविद्यालय को कमेटी के माध्यम से काउंसिलिंग की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी करनी होगी। संस्था के आवेदन पर शासन को अंतिम निर्णय 30 अप्रैल तक करना होगा। संस्था की संबद्धता/असंबद्धता की कार्यवाही 15 मई तक पूरी करनी होगी।
जनवरी तक प्राप्त हो जाना चाहिए। यदि संस्था सत्र 2017-18 में पूर्णत: बंदी चाहती तो उसे 31 जनवरी 2017 तक आवेदन करना होगा। जिस संस्था ने प्रोग्रेसिव क्लोजर की अनुमति प्राप्त की हो, उसी को विश्वविद्यालय द्वारा तय प्रक्रिया के तहत शासन के पूर्वानुमोदन से बंद करने और उसके छात्रों को अन्य कॉलेजों में समायोजित करने की कार्यवाही की जाएगी। 1पूर्ण बंदी की इच्छुक आवेदक संस्था को अपने आवेदन पत्र में संस्था व उसमें ब्रांचवार दाखिला पाने वाले छात्रों के बारे में संपूर्ण ब्योरा देना होगा। प्राविधिक विश्वविद्यालय संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार कर उसे अपनी वेबसाइट पर 31 दिसंबर तक अपलोड कर देगा। आवेदक संस्था को आवेदन पत्र के साथ उन कॉलेजों की सूची भी उपलब्ध करानी होगी जो उसके छात्रों के समायोजन के इच्छुक हैं। उनमें ब्रांचवार व वर्षवार रिक्त सीटें व अन्य ब्योरा भी देना होगा। संस्था के आवेदन पर विश्वविद्यालय अपनी टिप्पणी शासन को 28 फरवरी तक उपलब्ध करा देगा। समायोजन के इच्छुक कॉलेजों की सूची भी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर 28 फरवरी तक अपलोड कर दी जाएगी। छात्रों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से कमेटी का गठन भी 28 फरवरी तक कर दिया जाएगा। बंदी की इच्छुक संस्था के छात्रों द्वारा समायोजन के लिए च्वाइस देने की अंतिम तारीख 15 मार्च होगी। विश्वविद्यालय को कमेटी के माध्यम से काउंसिलिंग की प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी करनी होगी। संस्था के आवेदन पर शासन को अंतिम निर्णय 30 अप्रैल तक करना होगा। संस्था की संबद्धता/असंबद्धता की कार्यवाही 15 मई तक पूरी करनी होगी।