नई दिल्ली : .केंद्रीय .माध्यमिक .शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने निजी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वह अपने परिसर में व्यावसायिक तरीके से किताबें, स्टेशनरी और ड्रेस की ब्रिकी न करें। साथ ही स्कूलों को
एनसीईआरटी की किताबों को अपने यहां लागू कराने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने जारी सकरुलर में कहा है कि अभिभावकों की ओर से कई शिकायतें मिल रही हैं। स्कूल अपने यहां किताबें, स्टेशनरी व ड्रेस की बिक्री कर रहे हैं। निजी स्कूल बोर्ड की संबद्धता के नियमों एवं प्रावधानों का पालन करें और अपने परिसर में ड्रेस, किताबें, नोटबुक व स्टेशनरी सामग्रियों की ब्रिकी नहीं करें। उससे संबद्ध सभी स्कूलों को 12 अप्रैल 2016 के उस सकरुलर का पालन करना चाहिए जिसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों का उपयोग करने को कहा गया है। स्कूलों को समझना होगा कि वह शैक्षणिक संस्थान हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं।.
एनसीईआरटी की किताबों को अपने यहां लागू कराने का निर्देश दिया है। बोर्ड ने जारी सकरुलर में कहा है कि अभिभावकों की ओर से कई शिकायतें मिल रही हैं। स्कूल अपने यहां किताबें, स्टेशनरी व ड्रेस की बिक्री कर रहे हैं। निजी स्कूल बोर्ड की संबद्धता के नियमों एवं प्रावधानों का पालन करें और अपने परिसर में ड्रेस, किताबें, नोटबुक व स्टेशनरी सामग्रियों की ब्रिकी नहीं करें। उससे संबद्ध सभी स्कूलों को 12 अप्रैल 2016 के उस सकरुलर का पालन करना चाहिए जिसमें एनसीईआरटी की पुस्तकों का उपयोग करने को कहा गया है। स्कूलों को समझना होगा कि वह शैक्षणिक संस्थान हैं, व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं।.