लखनऊ : नगर विकास विभाग ने स्थानीय निकायों व जल संस्थानों में 31 दिसंबर 2001 तक नियुक्त या कार्यरत दैनिक वेतन, वर्कचार्ज व संविदा कर्मचारियों को विनियमित करने के आदेश जारी किए हैं। नगर विकास विभाग के सचिव श्रीप्रकाश सिंह की ओर से स्थानीय निकाय निदेशक को इसके लिए पत्र जारी किया है। पत्र में बताया
गया है कि प्रदेश में समूह ग व समूह घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी, कार्य प्रभार व संविदा पर काम कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली को स्थानीय निकायों व जल संस्थानों के कार्मिकों के लिए भी अनुमन्य कर दिया गया है। इसमें शर्त भी है कि इस व्यवस्था को लागू किए जाने की वजह से जो व्यय भार आएगा।
गया है कि प्रदेश में समूह ग व समूह घ के पदों पर सरकारी विभाग में दैनिक मजदूरी, कार्य प्रभार व संविदा पर काम कर रहे व्यक्तियों की विनियमितीकरण नियमावली को स्थानीय निकायों व जल संस्थानों के कार्मिकों के लिए भी अनुमन्य कर दिया गया है। इसमें शर्त भी है कि इस व्यवस्था को लागू किए जाने की वजह से जो व्यय भार आएगा।