इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेहरू ग्राम भारती डीम्ड विश्वविद्यालय की बीटीसी डिग्री की वैधता के मुद्दे की अगली सुनवाई की तिथि 22 नवंबर नियत की है।1न्यायमूर्ति अरुण टंडन तथा न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा की
खंडपीठ ने शशि कुमार द्विवेदी व अन्य की अपीलों पर सुनवाई की। अपीलों के अनुसार नेहरू ग्राम पीजी कालेज था। बाद में वह विश्वविद्यालय बन गया। 1कालेज में बीटीसी कोर्स की मान्यता थी, किंतु विश्वविद्यालय ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं दिया और बिना एनसीटीई की अनुमति लिए बीटीसी कोर्स जारी रखा। इससे छात्रों के भविष्य का मुद्दा उठ गया है।
खंडपीठ ने शशि कुमार द्विवेदी व अन्य की अपीलों पर सुनवाई की। अपीलों के अनुसार नेहरू ग्राम पीजी कालेज था। बाद में वह विश्वविद्यालय बन गया। 1कालेज में बीटीसी कोर्स की मान्यता थी, किंतु विश्वविद्यालय ने मान्यता के लिए आवेदन नहीं दिया और बिना एनसीटीई की अनुमति लिए बीटीसी कोर्स जारी रखा। इससे छात्रों के भविष्य का मुद्दा उठ गया है।