नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय सूचना आयोग ने पेंशन संबंधी अर्जियों का 48 घंटे के भीतर निपटारा करने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा है कि ऐसी अर्जियां बुजुर्गो के जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ी होती हैं। आयोग ने पेंशनरों की मांगों का शीघ्र निपटारा करने को कहा है। आयोग ने कहा है कि आरटीआइ अर्जी एक पेंशनर की जायज
मांग है। 1सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु का यह निर्देश केंद्र सरकार के 58 लाख पेंशनधारकों के लिए राहत की बात है। अपने हाल के आदेश में आचार्यलु ने कहा है कि पेंशन संबंधी सूचना अर्जी पेंशनर की जिंदगी और स्वतंत्रता से जुड़ा है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के अनुसार ऐसी अर्जियों का जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।
मांग है। 1सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्यलु का यह निर्देश केंद्र सरकार के 58 लाख पेंशनधारकों के लिए राहत की बात है। अपने हाल के आदेश में आचार्यलु ने कहा है कि पेंशन संबंधी सूचना अर्जी पेंशनर की जिंदगी और स्वतंत्रता से जुड़ा है। सूचना प्राप्त करने का अधिकार (आरटीआइ) अधिनियम के अनुसार ऐसी अर्जियों का जवाब 48 घंटे के भीतर देना अनिवार्य है।